लॉकडाउन के दौरान महिला हिंसा को रोकने हेतु ‘ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क द्वारा की गई कार्यवाही
भोपाल समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश में विगत दिनों में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों दृष्टिगत रखते हुए और इनकी रोकथाम हेतु प्रभावी एवं कार्य करने हेतु दिए गए दिशा निर्देश के पालन में पुलिस द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सार्थक सहयोग तथा केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के समस्त जिलों के 200 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का 31 मार्च 2021 को शुभारम्भ किया गया था। लॉकडाउन के समय में भी महिला डेस्क अपनी पहचान बनाने में कारगार रही है। माह अप्रैल में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में कुल 7670 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 2386 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। जिन प्रकरणों में अन्य विभागों से कार्यवाही अपेक्षित थी ऐसे 627 प्रकरणों में उन विभागों को रेफरल फार्म जारी किए गए। इनमें सर्वाधिक (196) महिला एवं बाल विकास विभाग को, 170 एसडीएम/ तहसीलदार तथा 125 रेफरल फार्म जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए भरकर कार्यवाही हेतु भेजे गए। इसके अतिरिक्त 3070 असंज्ञेय मामलों में 155 सीआरपीसी की तथा 1426 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। महिलाओं को कानूनी प्रक्रियाओं का ज्ञान देने हेतु 2371 हेण्ड होल्डिंग टेम्पलेट्स भी प्रदान किये गए।
माह अप्रैल में महिला डेस्क पर महिलाओं के साथ मारपीट के कुल 1403 तथा पति तथा परिजन द्वारा मानसिक एवं शारीरिक प्रताडना की 1007 शिकायत प्राप्त हुई। 722 शिकायतें गुमशुदगी से संबंधित थी। कोविड-19 में पीडित महिला या बच्चों को हर समय सहायता देने हेतु महिला ऊर्जा डेस्क को समय-समय पर निर्देशित किया जा रहा है। लॉकडाउन के समय में महिला अपराध शाखा एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला डेस्क प्रभारियों एवं महिला प्रकोष्ठ प्रभारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। शीघ्र ही घरेलू हिन्सा के प्रकरणों में ऑनलाईन मीडिएशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का उद्देश्य न केवल प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लेना अपितु महिलाओं की समस्याओं का निदान कराना एवं कानूनी अधिकारों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना भी है।