बिना आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट यात्रियों को विमान पर बोर्ड न कराएं विमान कम्पनियां -जिला कलक्टर

राजस्थानसमाचार : जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने कहा है कि सभी एयरलाइन्स को अपने यात्रियों को सूचना देकर यह सुनिश्चित करना है कि विमान में कोई भी यात्री बिना आरटीपीसीआर टेस्ट में कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं करे। यदि कोई भी यात्री बिना 72 घंटे के भीतर कराए गए आरटीपीसीआर टेस्ट की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट विमान में चढता है तो उसे जयपुर हवाई अड्डे पर सैम्पल लेकर नियमानुसार 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। 

श्री नेहरा शनिवार को जयपुर हवाई अड्डे पर टर्मिनल संख्या एक पर विभिन्न विमानन कम्पनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने इन प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी उम्र के यात्रियों, चार्टर्ड फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए भी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि सभी विमान कम्पनियां 1 अप्रेल के बाद यात्रा करने वाले अपने 45 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित करें। यदि किसी व्यक्ति ने कोविड वेक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो संभावना है कि उसे आने वाले समय में यात्रा करने के लिए कोरोना टेस्ट से छूूट मिल जाए। 

जिला कलक्टर ने बताया कि रेलवे को भी इस सम्बन्ध में निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई यात्री बिना आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव टेस्ट के मिलने पर उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट एवं महामारी एक्ट में कार्यवाही भी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अभी एयरपोर्ट पर 500 से 700 कोरोना सैम्पल लेकर टेस्टिंग की जा रही है। विमानपत्तन निदेशक श्री जे.एस.बलहारा ने भी विमानन कम्पनियों के प्रतिनिधियों से कोविड सम्बन्धी प्रोटोकॉल की पालना करवाने का आग्रह किया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ श्री अशोक कुमार, नगर निगम, सीआईएसएफ, चिकित्सा विभाग, पर्यटन विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। 

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