’विधिक माप विज्ञान टीम के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं’ ’11 दुकानदारों के विरुद्ध40 हजार रुपए की लगाई पेनल्टी’

जयपुर समाचार । प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की मुनाफाखोरी को रोकने के लिए  विधिक मापविज्ञान विभाग के अधिकारियों ने 50 निरीक्षण कर 12 केस दर्ज किये। निरीक्षण के दौरान विभिन्न मामलों में अनियमितता पाए जाने पर 11 दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 40 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि जिला अलवर में राधा कृष्ण जनरल स्टोर द्वारा एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुएं बेचने पर दुकानदार पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
’पैकेटों पर  प्रदर्शन नहीं मिलने के कारण  25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना’शासन सचिव ने बताया कि बीकानेर जिले में एक दुकानदार के विरुद्ध पास्ता पैकेट , हनुमानगढ़ में दो दुकानदारों पर काजू एवं नमकीन के पैकेट, पाली में दो दुकानदार पर मखाना पैकेट और  दाल के पैकेट ,  बांसवाडा और उदयपुर में दो दुकानदार पर ड्राई फ्रूट पैकेट,  नागौर में एक दुकानदार पर भुजिया पैकेट एवं अजमेर में दो दुकानदारों पर दाल का पैकेट और चीनी का पैकेट के सम्बन्ध में सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा  विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के तहत 10 मामलों में 25 हजार रुपए का जुर्माना कर राजकोष में जमा कराया गया।
शासन सचिव ने बताया कि  अजमेर जिला के अलवर गेट स्थित निशांत प्रोविजन स्टोर एवं खंडेलवाल प्रोविजन स्टोर में दाल और चीनी के पैकेट व्यवसायी द्वारा उनके स्तर पर पैकिंग करके बेचे जा रहे थे। उन्होंने बताया कि विधिक माप विज्ञान टीम को जांच के दौरान पाया  कि  फर्म के पास खाद्य पदाथोर्ं को पैक करके बेचा जाने के सम्बन्ध में विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 27 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं था जिस पर टीम द्वारा दोनों फर्म पर पांच -पांच हजार की पेनल्टी लगाई गयी।

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