जबलपुर पुलिस ने 85 लाख रूपये की शराब सहित दो आरोपी पकड़े
भोपाल समाचार। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ/शराब की तस्करी में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण /अपराध श्री गोपाल प्रसाद खाण्डेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात श्री संजय कुमार अग्रवाल तथा नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल श्री अशोक तिवारी के मार्ग दर्शन में क्राईम ब्रांच एवं थाना अधारताल की टीम को 2 आरोपियों को लगभग 85 लाख रूपये कीमती अवैध शराब के साथ रंगे हाथ पकडने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
थाना प्रभारी अधारताल श्री शैलेष मिश्रा ने बताया कि नौ जून की रात्रि लगभग 11:00 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचजी 0155 जिसको कटनी का रहने वाला अश्विनी शर्मा चला रहा है जो जिला धार से जिला शहडोल जा रहा है ट्रक में अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब लेाड है, जो लगभग एक घंटे के अंदर वायपास रोड़ से निकलेगा। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुये क्राईम ब्रांच एवं थाना अधारताल की संयुक्त टीम द्वारा जबलपुर कटनी वायपास रोड़ पर दाउ मैरिज गार्डन तिराहा के पास डिवाईडर लगाकर रोड़ पर नाकाबंदी की गई। कुछ समय बाद ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचजी 0155 आते हुये दिखा जिसे स्टापर लगाकर रोका गया, ट्रक रूकने के बाद चालक एवं कण्डक्टर ट्रक से उतरे उनसे पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अश्विनी शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी जागृति कालोनी थाना एनकेजे जिला कटनी तथा रामरतन राय उम्र 36 वर्ष निवासी देवरी कला थाना रीठी जिला कटनी का होना बताया।
ट्रक की तालाशी लेने पर उसमें 1300 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब लोड थी एवं पेटियों के ऊपर तीन प्लास्टिक की बोरियां जिसमें अंग्रेजी और देशी शराब रखी थी जिनके संबंध में पूछताछ करने पर दोनों व्यक्तियों द्वारा कोई संतोष जनक उत्तर नही दिया गया। ट्रक एवं दोनों व्यक्तियों को थाना लाकर पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि शराब को ग्रेट गैलन वेन्चर्स लिमिटेड शहजवाया लेवाड चैकी जिला धार से शहडोल शासकीय वेयर हाउस ले जा रहे थे। ट्रक में रखी शराब अवैध रूप से रखी पाई गयी, ट्रक क्रमांक एपमी 09 एच जी 0155 एवं ट्रक में लोड 1300 पेटियां एक ही कम्पनी की होने से प्रत्येक पेटी में अंग्रेजी शराब गोवा विस्की 180 एमएल की 50 पाव सीलबंद रखी पाई गयी एवं ट्रक में शराब की पेटियों के ऊपर रखी 6 बोरियों को चैक करने पर पहली बोरी में देशी शराब के 110 पाव 200 एमएल वाले, दूसरी बोरी में अंग्रेजी शराब बैगपाईपर डीलक्स विस्की के 40 पाव, तीसरी हरे रंग की बोरी में 48 पाव देशी मसाला के, चैथी सुतली वाली बोरी में 44 पाव मेकडावल नम्बर-1 के, पाँचवी सुतली वाली बोरी में अंग्रेजी गोवा शराब विस्की के 145 पाव एवं छटवीं बोरी में 145 पाव अंग्रेजी शराब गोवा विस्की के रखे पाये गये। इस तरह कुल 65379 पाव अंग्रेजी एवं 158 पाव देशी शराब कीमत लगभग 85 लाख रूपये की एवं सिद्धार्थ परिवहन ट्रांसपोर्ट की पर्ची, म.प्र. एक्साईज का ट्रांसपोर्ट परमिट एक प्रति इनवोईस ग्रेट गेलन वेन्चर्स लिमिटेड की एक मूल प्रति जप्त की गयी।
आरोपियों द्वारा पेश बिल्टी एवं अनुज्ञा पत्र पेश किया, बिल्टी में सफेदा लगाकर शहडोल लेख है जो संदेहास्पद है एवं म्र.प्र. एक्साईज का ट्रांसपोर्ट अनुज्ञा पत्र पेश किया जिसमें गोवा स्प्रिट स्मूथनेश विस्की 1300 पेटी की अनुमति लेख है, ट्रक चालक एवं सहचालक अतिरिक्त शराब का परिवहन करते मिले जिनके द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तों की उल्लंघन करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अबकारी एक्ट के तहत कार्यवही की गयी। आरोपियों की गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक श्री अनिल कुमार, सहायक उपनिरीक्षक श्री मोहन तिवारी, श्री संतोष पाण्डे, प्रधान आरक्षक श्री शुक्रभान, आरक्षक श्री हितेन्द्र, श्री सुनील, श्री रीतेश, श्री देवेन्द्र, श्री मोहन, श्री पंकज, श्री शशिकांत बंजारे, श्री अशीष एवं क्राईम ब्रांच के सहायक उपनिरीक्षक श्री आर.पी. बर्मन, श्री आरक्षक राधेश्याम दुबे, श्री ओमनारायण, श्री अमीरचंद, श्री मुकुल गौतम तथा श्री आनंद तिवारी सराहनीय भूमिका रही। Police News Image